CG News : अब नहीं लगाने होंगे SDM कार्यालय के चक्कर , ऑनलाइन भी हो जाएगा अब भूमि का डायवर्सन

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ ( CG ) के भूमि मालिकों और किसानों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, अब भूमि डायवर्सन के लिए किसी भी भूमि मालिकों को अब एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे,अब भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया को भी डिजिट कर दिया गया है, जिससे लोग को अब डायवर्सन की प्रक्रिया को घर बैठे ही कर पाएंगे.

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ ( CG ) के भूमि मालिकों और किसानों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है, अब भूमि डायवर्सन के लिए किसी भी भूमि मालिकों को अब एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे,अब भूमि डायवर्सन की प्रक्रिया को भी डिजिट कर दिया गया है, जिससे लोग को अब डायवर्सन की प्रक्रिया को घर बैठे ही कर पाएंगे.

CG: बड़ी राहत मिली जमीन के मालिकों को

अब छत्तीसगढ़ (CG) सरकार ने भी भूमि मालिकों और किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव करते हुए भूमि डायवर्सन के प्रक्रिया को अब पूरी तरह से डिजिटल (online) के रूप में कर दिया है. अब राज्य भर में सभी भूमि स्वामी को अब सरकारी ऑफिस के चक्कर और खासकर एसडीएम (SDM) कार्यालय के चक्कर काटने के बजाय अब घर बैठे ही अपने जमीन के डायवर्सन का आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकेंगे. यह अब छत्तीसगढ़ सरकार की नई व्यवस्था पूरे प्रदेश के राजस्व विभाग को अधिसूचना के तहत लागू की गया है और लोगों के लिए यह राहत भरी सौगात मानी भी जा रही है।

बचेंगे समय और पैसे दोनों।

अब भूमि डायवर्सन के लिए अभ्यर्थी को अब संबंधित सरकारी पोर्टल में लॉग-इन कर के अपनी सभी जमीन का विवरण, आवश्यक दस्तावेजो और निर्धारित शुल्क को भरकर अब आवेदन कर सकेंगे. अब इसके बाद ही यह आवेदन अब सीधे संबंधित जिले के उप जिला मजिस्ट्रेट (SDM) तक ऑनलाइन ही पहुंच जाएगा. पहले यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी को अधिकारियों के दफ्तर में जाकर आवेदन, दस्तावेज और शुल्क को जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की ही होती थी. इससे समय और खर्च दोनों एक साथ बढ़ जाते थे, लेकिन अब ऑनलाइन के सिस्टम से यह समस्या काफी हद तक ही हल हो जाएगी और अब पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

SDM आदेश देने का निर्धारित समय !

सरकार ने अब इस नये ऑनलाइन सिस्टम में यह भी नियम जोड़ा दिया है कि एसडीएम को अब 15 दिनों के भीतर ही भूमि डायवर्सन का अब आदेश जारी करना अनिवार्य होगा. अगर अब तय समय में आदेश नहीं दिया जाएगा तब, तो 16 वें दिन सिस्टम अपने आप ही मंजूरी मान लेगा. इस कदम का उद्देश्य है कि लंबित मामलों में तेजी लाना और अनावश्यक और विलंब को रोका जाना , जिससे सभी भूमि स्वामियों को उनके ही आवेदन का तत्काल लाभ मिल सके अब।

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